Loading...

चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह की कैद, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 12 Apr 2024 • 1 Min Read

HNN/मंडी

जिला मंडी में उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह की कैद सहित 3.15 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान फते सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी कुन डाकघर देवधार के रूप में हुई है।

अधिवक्ता खेम चंद ठाकुर ने सजा की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि फते सिंह ने वर्ष 2015 में दी सीडी राज्य सहकारी बैंक से वर्ष 2015 में लोन मुताबिक नब्बे हजार रुपये बतौर अपना व्यवसाय चलाने के लिए लिया और समय पर इसको चुकता नहीं किया। वर्ष 2019 में दोषी ने सोसायटी को दो लाख पंद्रह हजार का चेक दिया, लेकिन दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से उसका चेक बाउंस हो गया।

बाउंस चेक को उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक गुप्ता की अदालत में पेश किया गया। दस अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए और सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर की अदालत ने फते सिंह को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।