Loading...

चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 माह का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 3 Feb 2024 • 1 Min Read

HNN/मंडी

जिला मंडी में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह के कारावास सहित 1.10 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान हेम राज पुत्र प्रेम सिंह निवासी गोशाला (चनौण) तहसील बंजार जिला कुल्लू के रूप में हुई है।

बता दें शिकायतकर्ता हंसराज निवासी खमराधा तहसील औट से जान-पहचान होने के कारण दोषी हेमराज ने उससे 75 हजार की राशि उधार ली थी। इस राशि को अदा करने के लिए दोषी ने उसे एक चेक जारी किया था। हंसराज ने जब चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो दोषी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया था।

जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता पुष्प राज के माध्यम से दोषी को कानूनी नोटिस जारी किया था। नोटिस प्राप्त होने के बावजूद उसने शिकायतकर्ता की राशि नहीं लौटाई। ऐसे में शिकायतकर्ता ने दोषी के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर करके अभियोग चलाया था। अदालत में दोष साबित होने आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।