चेक बाउंस मामले में दोषी को सात माह का कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/मंडी
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन मंडी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को सात माह के कारावास सहित 9 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 25 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान राम सिंह पुत्र खूब राम के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी राम सिंह ने शिकायतकर्ता प्रकाश चंद को विधिक देनदारी अदा करने के लिए पांच लाख रुपये का एक चेक जारी किया था। प्रकाश चंद ने जब चेक को बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया।
जिसके बाद शिकायतकर्ता प्रकाश चंद ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को नोटिस जारी कर राशि अदा करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी ने उसकी राशि नहीं लौटाई। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत में दोष साबित होने पर आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।