चैक बाउंस मामले में दोषी को 2 माह का कारावास
HNN/मंडी
जिला मंडी में जेएमएफसी कोर्ट नंबर-3 टीना मल्होत्रा की अदालत ने चैक बाउंस मामले में दोषी को 2 माह के कारावास की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान प्यारे लाल निवासी गांव मथनौल, डाकघर टांडू, तहसील सदर व जिला मंडी के रूप में हुई है। बता दें मामला करीब 2 वर्ष पुराना है जब प्यारे लाल ने लोन के भुगतान के लिए अपने यूको बैंक के खाते का एक चैक दिया था।
जब चैक बैंक में लगाया गया तो पता चला कि आरोपी प्यारे लाल का खाता बंद हो चुका है, जिसके चलते चैक कैश नहीं हो पाया था। जिसके बाद सीडी को-ऑप्रेटिव क्रैडिट सोसायटी लिमिटेड ब्रांच ऑफिस मंडी के ब्रांच मैनेजर शंभु शर्मा ने प्यारे लाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
अधिवक्ता आशीष शर्मा द्वारा शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और अदालत में पेश किया गया। जहां पर दोष साबित होने पर दोषी को उक्त सज़ा सुनाई गई। अदालत द्वारा दोषी को शिकायतकर्ता सीडी सोसायटी लिमिटेड को 90 हजार रुपए हर्जाना देने को भी कहा गया है।