चैक बाउंस मामले में दोषी को एक साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/ऊना
जिला ऊना में एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 1 अंब निरंजन सिंह की अदालत ने चैक बाउंस मामले में दोषी एक साल के कारावास सहित 17.25 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। बता दें कि मामला 15 जनवरी, 2019 का है जब पीड़ित रमेश चंद पुत्र रतन चंद निवासी पंजोआ लडोली के साथ एक व्यक्ति ने अपनी कुछ जमीन को 6 लाख रुपए में बेचने का इकरारनामा किया था।
पीड़ित ने उस व्यक्ति को 5.75 लाख रुपए दे दिए थे बाकी 25 हजार रुपए रजिस्ट्री के समय देने थे परन्तु उस व्यक्ति ने जमीन की बढ़ती कीमत देखकर पीड़ित रमेश चंद को जमीन की रजिस्ट्री नहीं की तथा बदले में इकरारनामे के तहत दोगुनी राशि का 11.50 लाख का चैक पीड़ित को दे दिया। जब पीड़ित ने चैक को बैंक में भुगतान के लिए लगाया तो बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण चैक बाउंस हो गया।
जिसके बाद पीड़ित ने वकील के माध्यम से आरोपी को लीगल नोटिस भेजा और बाद में कोर्ट में केस दायर कर दिया। अदालत में मामले की पैरवी अधिवक्ता संदीप एस. चन्देल ने की। उन्होंने बताया कि करीब 4 वर्ष तक चले केस में गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और एक साल के कारावास सहित 17.25 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई।