ऊना/वीरेंद्र बन्याल
30 मार्च से 6 अप्रैल तक लागू रहेंगे प्रतिबंध
श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
चैत्र नवरात्र के अवसर पर माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने 30 मार्च से 6 अप्रैल तक विशेष व्यवस्थाएं लागू करने का निर्णय लिया है। यह आदेश जिला दंडाधिकारी जतिन लाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है।
हथियार, लाउडस्पीकर और आतिशबाजी पर प्रतिबंध
जारी आदेशों के अनुसार, मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात कर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मंदिर न्यास के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकेगा। ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे जैसी वस्तुएं लाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई इन्हें लेकर आता है तो उसे पुलिस बैरियर पर जमा करवाना अनिवार्य होगा।
पॉलीथीन, लंगर और आतिशबाजी पर भी रोक
मेले के दौरान पॉलीथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त खुले में या सड़क किनारे लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और वातावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी जैसे कार्यों पर भी रोक लगाई गई है।
दर्शन के लिए पर्ची लेना अनिवार्य
उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि मेले के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी जी के दर्शन के लिए बनाए गए पंजीकरण काउंटर से पर्ची लेना अनिवार्य रहेगा। यह व्यवस्था भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए की गई है।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group





