छोटे भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारवास की सजा, जुर्माना भी लगाया
HNN/सोलन
जिला सोलन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने छोटे भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारवास सहित 10 हजार रुपए जुर्माने की सजाई सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान रविन्द्र कुमार के रूप में हुई है।
बता दें मामला 19 जनवरी 2014 का है। जब अरविंद कुमार ने फोन के माध्यम से पुलिस को सूचना दी कि उसके पिता अनूप कुमार को पुरानी रंजिश के चलते उनके बड़े भाई रविन्द्र कुमार ने गोली मार दी है। उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए नालागढ़ अस्पताल लाया जा रहा है।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चमन लाल नालागढ़ अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि अनूप कुमार को डाॅक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। जिसके बाद पुलिस ने अरविंद कुमार के बयान पर विभिन्न धाराओं समेत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जिसके बाद दोषी को अदालत में पेश किया गया।
अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी देवेंद्र चंदेल ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी रविन्द्र कुमार को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।