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जंगलों में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए डीसी ने जारी किए आदेश…

Ankita • 19 Apr 2024 • 1 Min Read

HNN/सोलन

ज़िला सोलन में ग्रीष्म ऋतु, 2024 के दौरान जंगलों में लगने वाली आग के कारण सार्वजनिक संपत्ति और जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं लघु नगर गश्त अधिनियम, 1964 की धारा 3 के तहत आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार 15 अप्रैल, 2024 से सोलन ज़िला के समस्त गांवों के निवासी सभी सक्षम पुरुष जंगलों में आग से बचाव के लिए गश्त लगाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह आदेश 15 जुलाई, 2024 तक लागू रहेंगे।