जिला के इन क्षेत्रों में होगी पटाखों की बिक्री, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ होगी कार्यवाही

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HNN/ सोलन

उप मण्डलाधिकारी कसौली गौरव महाजन ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत धारा 144(1)(2)व(3) सी.आर.पी.सी. 1973 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि 22 अक्तूबर से 24 अक्तूबर, 2022 तक कल्लर सिनेमा हॉल छावनी बोर्ड कसौली के सामने, सीआरआई गेट कसौली के पास कार पार्किंग, राम लीला ग्राउंड गड़खल, (1) एनएच-5 शॉपिंग कंपलेक्स धर्मपुर, (11) सब्जी मंडी धर्मपुर के पास स्कूल रोड, आनंद पार्क सेक्टर-1 परवाणू (खेल क्षेत्र के रूप में ई.ओ. एम.सी. परवाणू द्वारा निर्धारित), हर चौक कृष्णगढ़ कुठाड़, माता मंदिर चंडी के पास मां चंडी मेला मैदान, बदल दुआ, चाची चौक गोयला और निचला पत्ता चौक पट्टा में पटाखों की बिक्री की जा सकती है।

आदेशों के अनुसार अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, कोर्ट और धार्मिक स्थलों के आसपास कम से कम 100 मीटर के दायरे में ‘साइलेंस जोन’ होगा जिसमें पटाखों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के अनुसार रात्री 08.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक ही पटाखें जलाने की अनुमति होगी। आदेशों के अनुसार पटाखें बिक्री के लिए अस्थाई दुकानों का आबंटन सी.ई.ओ कंटोनमेंट बोर्ड कसौली, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ई.ओ.एम.सी परवाणू द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही दिया जाएगा। संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति लेने के बाद ही अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थानों पर पटाखों की बिक्री लाइसेंस धारक द्वारा की जा सकती है।

आदेशों के अनुसार आवासीय क्षेत्र में लाइसेंसी विक्रेता द्वारा पटाखों का भंडारण नहीं किया जाता है, ऐसा करने पर गोदामों को सील कर दिया जाएगा तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 24 अक्तूबर, 2022 तक लागू रहेंगे।