जिला के पंचायत उपचुनाव में मतदान केंद्र के सीमित दायरे में सशस्त्र प्रवेश रहेगा प्रतिबंध
नियमों की अवहेलना करने वाले को मिलेगी यह सज़ा…….
HNN/ ऊना/वीरेंद्र बन्याल
ज़िला ऊना में 25 फरवरी को पंचायती राज संस्थाओं के पदों के लिए होने वाले उप-चुनाव में मतदान केन्द्र व सुरक्षा की दृष्टि से सीमित दायरे के भीतर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए सशस्त प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।
यह जानकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त जतिन लाल ने द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाता है, तो वह दो वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों सजाओं से दंडनीय होगा।