जिला में खुले नए निजी प्ले स्कूलों को इस दिन तक मान्यता आवेदन करने के निर्देश….
HNN/सोलन
जिला सोलन में खुले नए निजी प्ले स्कूल प्रबंधकों को शिक्षा विभाग ने 31 मार्च तक मान्यता लेने के लिए निर्देश दिए हैं। इसमें नए और पुराने सभी स्कूलों को 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। जिसके बाद शिक्षा विभाग की टीम स्कूलों का निरीक्षण करेंगी। जिसमें नए स्कूलों को मान्यता लेने व और पुराने स्कूलों को मान्यता का नवीनीकरण कराना होगा। शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक संजीव ठाकुर द्वारा यह जानकारी दी गई है।
उन्होंने बताया कि निजी स्कूल प्रबंधन को मान्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग का अनुमति पत्र जरूरी है। आवेदन के बाद विभाग की टीम स्कूल का निरीक्षण कर वहां सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के बाद मान्यता देने के लिए आला अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपती है। इसके बाद स्कूल का पंजीकरण किया जाता है।
उन्होंने बताया कि विभाग स्कूल को पांच वर्ष के लिए पंजीकृत करता है। इस बीच हर वर्ष स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण करवानी पड़ती है। जिले के नालागढ़, रामशहर, कंडाघाट और धर्मपुर में सबसे अधिक निजी स्कूल चल रहे हैं। स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल से ही पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने बताया कि मान्यता नवीनीकरण न करवाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।