जिला में ट्रक संचालक अब इस दिन तक जमा करवा सकेंगे माल कर….
HNN/सोलन
जिला सोलन में ट्रक संचालक अब 31 मार्च तक अपना टैक्स जमा करा सकते हैं। ट्रक संचालकों को अब आबकारी विभाग से कोई भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। संचालक अब टैक्स व दस फीसदी पेनल्टी के साथ इसे आरटीओ व आरएलए कार्यालय में जमा करा सकते हैं। आरटीओ मदन शर्मा द्वारा यह जानकारी दी गई है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने पीजीटी को कनवर्ट करके स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) में बदल दिया है। जो वाहन आरएलए व आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत हैं वह अब अपना गुड्स टैक्स इन कार्यालयों में जमा करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पहले सरकार ने इसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी। लेकिन कुछ वाहन चालकों ने अभी भी इसे जमा नहीं कराया था। इसे देखते हुए अब फिर से अवधि को बढ़ा दिया है। जिसके चलते अब उन संचालकों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है।