बाल हितों के संरक्षण के लिए सामुहिक प्रयासों की जरूरत- एडीसी
HNN / काँगड़ा
बाल हितों के संरक्षण को लेकर विभिन्न विभागों और समाज के सभी घटकों को सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। डीआरडीए सभागार धर्मशाला में आज सोमवार को बाल संरक्षण समिति की बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा गंधर्वा राठौड़ ने यह शब्द कहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी ने कहा कि देश और समाज का भविष्य बाल विकास पर निर्भर है, इसलिए बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी को गंभीर प्रयास करने की जरूरत है।
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उन्होंने कहा कि इसी के दृष्टिगत सरकार ने बालिका सुरक्षा योजना चलाई है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत जिले में 168 बच्चे लाभ उठा रहे हैं। एडीसी ने कहा कि बाल हितों को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण में अधिकारियों को व्यक्तिगत संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, श्रम, कौशल विकास के अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों ने बाल संरक्षण संबंधित अपने विचार रखे।
संवैधानिक अधिकारों की अनुपालना हो सुनिश्चित
उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में बच्चों को अनेक अधिकार प्रदान किये गये है तथा इन अधिकारों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि संविधान में शिक्षा का अधिकार तथा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रदान अधिकारों के प्रति अधिकारियों को विशेष निगरानी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाया गया है तथा इस एक्ट के तहत बनाए गये नियमों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये।
भिक्षावृति पर लगे रोक
एडीसी ने कहा कि क्षेत्र में भिखारियों की बढ़ती हुई संख्या के मामलें सामने आना भी गंभीर चुनौती है। उन्होंने कहा कि भिक्षावृति से बाल जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही बच्चों के भविष्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रशासन तथा पुलिस विभाग को नियमित तौर पर चेकिंग करने व ऐसी गतिविधियों पर तुरन्त रोक लगाने के निर्देश दिए।
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