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जुआ अधिनियम के तहत अदालत ने 5 आरोपियों को सुनाई इतने जुर्माने की सजा….

PARUL • 27 Sep 2023 • 1 Min Read

HNN/शिमला

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय षिलाई के न्यायाधीष अंशुल मलिक की अदालत ने जुआ अधिनियम के मामले में संलिप्त 5 आरोपियों को 250-250 रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी वीर सिंह पुत्र नानू राम और उसके 4 अन्य साथियों निवासी ग्राम कुफर, पोस्ट आफिस कांडो भटनोल तहसील व थाना शिलाई को प्रत्येक आरोपी को 250 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेष जारी किए।

अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने की। सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने बताया कि यह मामला इसी वर्ष का है। समय करीब 2ः15 बजे दिन बाजार शिलाई में आरक्षी अजय व टिक्कम सिंह होमगार्ड रोजनामचे के मुताबिक शिलाई बाजार के रोनहाट रोड पर गष्त पर थे। इसी बीच शोर सुनाई पड़ा।

हीरा सिंह के मकान के लैंटर पर जोर से बोलने की आवाज आने के कारण पुलिस ने ऊपर जाकर देखा तो वीर सिंह अपने साथियों कुल 5 व्यक्ति बैठकर ताश के पतो पर रुपए का दाव लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों जुआ खेलते हुए 4770 रूपए की नगदी सहित दबोचा। इसी मामले में आरोप साबित होने पर अदालत ने पांचों आरोपियों को उपरोक्त जुर्माने की सजा सुनाई।