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टीजीटी भर्ती में बदले नियम, अब यूजी के साथ पीजी की डिग्री भी होगी मान्य

Ankita • 26 Jun 2024 • 1 Min Read

HNN/ शिमला

हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 15 साल बाद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम बदल दिए हैं। टीजीटी की भर्ती में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री भी मान्य होगी। मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स संकाय में भर्ती के लिए एक सामान्य नियम लागू होंगे।

नई शर्तों के तहत शैक्षणिक योग्यता में तय किया गया है कि टीजीटी की भर्ती के लिए बीए में यदि 50 फीसदी अंक से कम प्रतिशतता है तो पीजी में 55 फीसदी अंक मान्य होंगे। इसके साथ ही जमा दो कक्षा में 50 फीसदी अंकों के साथ बीएड का चार साल का डिप्लोमा लागू होगा।

इसके साथ ही आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के बीए, बीकॉम में 50 फीसदी अंक के साथ एक वर्ष का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा भी मान्य होगा। अभ्यर्थियों को टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी रहेगा। नये नियमों के तहत ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से किसी एक में सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी अंकों की अनिवार्यता होगी।

वर्तमान में ये 50 फीसदी सिर्फ यूजी में है। टीजीटी की भर्ती बैचवाइज और कमीशन से आधी-आधी होती है। अब जिनके अंक यूजी में 50 फीसदी नहीं हैं, वे पीजी के 50 फीसदी के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। बता दें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीजीटी कैडर के 14,224 पद हैं। भर्ती एवं पदोन्नित नियमों में बदलाव को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने अधिसूचना जारी कर दी है।