नगर निगम ऊना ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऊना/वीरेंद्र बन्याल
10 नवम्बर तक करें लाइसेंस के लिए आवेदन — संयुक्त आयुक्त
संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि सभी दुकानदार जो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या अन्य निकोटीन उत्पादों की बिक्री करते हैं, वे सुनिश्चित करें कि उनके पास नगर निगम द्वारा जारी वैध लाइसेंस हो। उन्होंने कहा कि जिनके पास फिलहाल लाइसेंस नहीं है, वे 10 नवम्बर, 2025 तक नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर औपचारिकताएं पूरी करें।
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बिना लाइसेंस बिक्री पर एक लाख तक जुर्माना
संयुक्त आयुक्त ने कहा कि बिना लाइसेंस तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी या गुटखा की बिक्री दण्डनीय अपराध है। ऐसे दुकानदारों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, खुले सिगरेट या बीड़ी बेचने पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
नगर निगम का लक्ष्य — ऊना को बनाना तंबाकू-मुक्त नगर
संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि यह कदम युवाओं और बच्चों को तंबाकू सेवन से दूर रखने और नगर निगम क्षेत्र को तंबाकू-मुक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की कि वे समय पर लाइसेंस बनवाकर नगर निगम के नियमों का पालन करें और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दें।
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