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तीन मंजिल से ज्यादा भवन नहीं बना पाएंगे लोग, कानून होगा सख्त

NEHA • 1 Sep 2024 • 1 Min Read

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश में अब तीन मंजिल से ज्यादा भवन बनाना आसान नहीं होगा। राज्य सरकार नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 लाने जा रही है, जिसमें तीन मंजिल से ज्यादा भवन बनाने के कानून और नियमों में सख्ती की जा रही है। यह कदम राज्य में गत वर्ष आई भयानक आपदा और इस साल मानसून सीजन में बाढ़ व भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद उठाया जा रहा है।

इस विधेयक के अनुसार, भवन निर्माण के दौरान भूमि का स्ट्रेटा (भूमि का स्तर) और अन्य तमाम बातों का ध्यान रखना होगा। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुमंजिला भवन बनाए गए हैं, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ऐसे भवनों का निर्माण करते समय भौगोलिकता और पारिस्थितिकी का ठीक से ध्यान रखा गया कि नहीं।

इस विधेयक को राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन 2 सितंबर को सदन में पेश किया जाएगा, जबकि आगामी दिनों में इसे पारित करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा भी कर सकते हैं।