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दिल्ली हाईकोर्ट ने की सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज, गिरफ्तारी को कहा वैध

PARUL | 9 अप्रैल 2024 at 6:18 pm

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है।

उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं।’ 

इस तरह हाई कोर्ट ने माना कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्हें ईडी रिमांड पर भेजा जाना भी वैध है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब दिल्ली के सीएम सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगे।

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आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

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