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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Ankita • 23 Sep 2023 • 1 Min Read

HNN/ चंबा

जिला चंबा में दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सज़ा विशेष एवं जिला सत्र न्यायाधीश पीआर पहाड़िया की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत सुनाई है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी सूरत में दोषी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दोषी को धारा 342 आईपीसी के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

दोषी को धारा 362, 366ए आईपीसी के तहत दो-दो वर्ष का कठोर कारावास तथा दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। बता दें ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

जिला न्यायवादी नवीन धीमान ने बताया कि दोषी ने एक नाबालिग का अपहरण किया था और अपने घर में बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मामला पहुंचा। इस मामले में ट्रायल के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी तथ्यों तथा पक्ष-विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को यह सज़ा सुनाई।