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दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 25 वर्ष का कठोर कारावास

PARUL • 17 Jun 2024 • 1 Min Read

HNN/शिमला

विशेष न्यायाधीश पोक्सो/बलात्कार शिमला अमित मंडयाल की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को 25 वर्ष के कठोर कारावास सहित जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित काे 2 लाख रुपए मुआवजे की भी सिफारिश की है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने की।

वर्ष 2021 में शिमला जिला के रोहड़ू में दर्ज हुए मामले की सोमवार को सुनवाई हुई और फैसला सुनाया गया। 18 मार्च, 2021 को पीड़ित ने पुलिस थाना रोहड़ू में आकर शिकायत पत्र दिया कि वर्ष 2020 से इसका सौतेले पिता कर्ण बिष्ट उसके साथ दुराचार करता आ रहा है और उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है।

पीड़ित ने यह भी बताया कि उसने अपनी माता को भी इस बारे में बताया था, लेकिन उसने उसका विश्वास नहीं किया। फिर उसने यह बात अपनी बुआ को बताई, जिसने पीड़िता को पुलिस में रिपोर्ट करने को कहा। इस पर 2021 में उसने यह मुकद्दमा दर्ज करवाया। मामले की तफ्तीश उप निरीक्षक राम स्वरूप ने की।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया करार दिया और उक्त सजा सुनाई।