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दोषी ट्रक चालक को एक साल का कारावास, 5,500 रुपये लगाया जुर्माना

PRIYANKA THAKUR | 30 अक्तूबर 2022 at 11:54 am

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HNN / बिलासपुर

सड़क हादसे के दोषी ट्रक चालक को जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार की अदालत ने एक साल के कारावास और 5,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला, 20 मार्च 2012 का है। पुलिस को दी शिकायत में शेर सिंह ने बताया कि वह चंडीगढ़ में प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है। जिसके चलते वह घर से चंडीगढ़ जा रहा था कि अचानक उसे उसके दोस्त मनोज कुमार का फ़ोन आया।

उसने उससे कहा कि वह किरतपुर तक जा रहा है। जिसके बाद दोनों दोस्त बाइक पर सवार होकर किरतपुर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह पंजपीरी स्वारघाट के पास पहुंचे तो पीछे से एक ट्रक नंबर 24 सी 1319 आ रहा था। जैसे ही ट्रक पंजपीरी में मंदिर के पास मोड़ काटने लगा तो पीछे से आ रही उनकी बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक बाइक और मनोज को घसीट कर 20 फुट आगे ले गया।

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जिसके चलते मनोज की मौके पर ही मौत हो गई और चालक ट्रक को वहीं खड़ा करके मौके से भाग गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और उसे हिरासत में लिया। बीते कल आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे अदालत ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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