दो कार्यकाल से आरक्षित पंचायतें होंगी ओपन
कैबिनेट के अहम फैसले,निराश्रित महिलाओं की पेंशन का दायरा बढ़ा, 15 जलविद्युत परियोजनाएं रद्द, अंशकालीन जलवाहकों पर भी बड़ा फैसला
शिमला।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियमों में संशोधन, जलविद्युत परियोजनाओं और विभिन्न विभागों में पद सृजन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
दो कार्यकाल से आरक्षित पंचायतें अब होंगी ओपन
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें अब आरक्षित नहीं रखा जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे।
पति से अलग रहने वाली महिलाओं को भी मिलेगा पेंशन लाभ
कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत निराश्रित महिला की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। अब वे महिलाएं जिनके पति उन्हें छोड़ चुके हैं या जो पति से अलग रह रही हैं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें भी निराश्रित महिला मानते हुए पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
15 जलविद्युत परियोजनाएं रद्द
मंत्रिमंडल ने एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर उत्पादन शुरू न करने वाली 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की एक लघु जलविद्युत परियोजना भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी प्राप्त होगी।
पंचायतों को सौंपा जाएगा पेयजल योजनाओं का संचालन
मंत्रिमंडल ने सिंगल विलेज और मल्टी विलेज स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पेयजल ढांचे के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया है।
चंडीगढ़–शिमला हेलिकॉप्टर सेवा में बढ़ेंगी उड़ानें
चंडीगढ़ और शिमला के बीच संचालित हेलिकॉप्टर टैक्सी सेवा को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। अब यह सेवा सप्ताह में छह दिन संचालित होगी और प्रतिदिन दो उड़ानें उपलब्ध होंगी। इसके संचालन के लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग भी प्रदान करेगी।
कोटखाई और पांवटा साहिब में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय
मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के कोटखाई तथा जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है।
जल जीवन मिशन कर्मियों का वेतन देगी राज्य सरकार
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के संसाधनों से देने का निर्णय लिया है।
11 वर्ष सेवा पूरी करने वाले अंशकालिक जलवाहक होंगे नियमित
शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों में से जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2025 तक 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
विभिन्न विभागों में 100 से अधिक पद भरने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 100 से अधिक नए पद भरने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा ऊना जिले के गगरेट में डीएसपी कार्यालय खोलने, हमीरपुर के खेल छात्रावास की क्षमता बढ़ाने और पुलिस ढांचे को मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
हिमुडा को 80 वर्ष तक की लीज पर मिल सकेगी जमीन
कैबिनेट ने हिमुडा को भूमि 80 वर्ष तक की अवधि के लिए लीज पर देने की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इससे पहले यह अवधि 40 वर्ष तक सीमित थी।