HNN / शिमला
प्रदेश सरकार ने 31 मार्च, 2022 तक दो वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश जारी किये है। साथ ही 30 सितंबर, 2022 तक चार वर्ष का दैनिक वेतन भोगी कार्यकाल पूरा करने वाले भी नियमित होंगे। अधिसूचना के अनुसार दैनिक वेतन भोगी को एक वर्ष में 240 दिन कार्य किया होना चाहिए।
साथ ही जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, स्पीति, भरमौर में 180 दिन, लाहौल और पांगी में 160 दिन की सेवाएं अनिवार्य हैं। निर्देश के तहत अनुबंध पर सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों का चरित्र प्रमाणपत्र सहित, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पद रिक्त होना आवश्यक किया गया है। नियमितीकरण पर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कर्मचारी को तैनात किया जा सकता है।
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