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धोखे से जमीन खरीदने के मामले में दोषियों को 3-3 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 10 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/ऊना

जिला ऊना में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-दो अंब जज विशाल तिवारी की अदालत ने धोखे से अपनी बहन की जमीन खरीदने के मामले में दोषी पुरुष और महिला को तीन-तीन साल के कारावास सहित 16 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें अधिकतम छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी पुरुष की पहचान हरमेश कुमार निवासी कलोह के रूप में हुई है।

बता दें मामला 11 जून 2007 का है। जब हरमेश कुमार ने लंबरदार महेंद्र सिंह से कहा कि उसने अपनी बहन की गगरेट बाजार की 10 मरले जमीन खरीदनी है। रजिस्ट्री तस्दीक करने के लिए उसे उसके साथ अंब चलना होगा। इस पर वह तहसील कार्यालय अंब गए। जहां दोषी ने बतौर खरीदार और उसके साथ आई औरत ने उसकी बहन के रूप में कागजात पर हस्ताक्षर किए। मामले की जांच में पाया गया कि हरमेश कुमार ने पैसा देकर किसी अन्य महिला को उसकी बहन की जगह खड़ा किया और जमीन खरीद ली।

जिसके बाद मामले के संबंध में गगरेट थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। जांच में हैंडराइटिंग एवं फिंगरप्रिंट से भी मामले में धोखाधड़ी की पुष्टि हुई। जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने की। उन्होंने बताया कि दोष साबित होने पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।