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नई व्यवस्था के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर रह रहे कर्मियों को स्थानांतरित होने पर मिलेगा यात्रा भत्ता

PARUL • 6 Aug 2023 • 1 Min Read

HNN/शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर रह रहे कर्मचारियों को स्थानांतरण होने पर पदग्रहण करने का समय दिया जाएगा, साथ ही यात्रा के दौरान भत्ता मिलेगा। सभी प्रशासनिक सचिवों और विभाग के अध्यक्षों को कार्मिक विभाग (पर्सनल डिपार्टमेंट) के द्वारा यह अधिसूचना जारी कर दी गई है।

बता दें कि सरकार की इस नई व्यवस्था में 30 किलोमीटर से कम दूरी पर तबादला होने पर एक दिन का समय दिया जाएगा तो वहीं 30 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर तबादला होने पर पांच दिन का समय मिलेगा। नए स्थान पर पद ग्रहण करने के लिए निर्धारित दिनों के बीच में अगर सरकारी अवकाश आता है तो उसकी गिनती नहीं की जाएगी। ऐसे में एक दिन की अवधि और दी जायेगी।

बताया जा रहा है कि यदि स्थानांतरण 30 किलोमीटर से कम दूरी पर होता है तो यात्रा भत्ता पथ परिवहन निगम के सामान्य बस के किराये के बराबर ही दिया जाएगा। बता दें कि सरकार काफी लंबे से इस प्रस्ताव विचार कर रही थी। वित्त विभाग से चर्चा करने के बाद अब कार्मिक विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट पर रह रहे कर्मियों के पक्ष में फैसला लिया है।