नववर्ष पर दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए 24 घंटे संचालन की अनुमति
Himachalnow / शिमला
23 दिसंबर से 5 जनवरी तक खुले रहेंगे दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि नववर्ष के उत्सव और भारी संख्या में पर्यटकों के आगमन को ध्यान में रखते हुए राज्य में सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 23 दिसंबर, 2024 से 5 जनवरी, 2025 तक 24 घंटे खुले रहेंगे। यह निर्णय जनहित में हिमाचल प्रदेश दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 के तहत लिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके।