नशा तस्करी के मामले में दोषी क्लीनिक संचालक को 4 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/सोलन
जिला सोलन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में दोषी क्लीनिक संचालक को चार साल के कारावास सहित 50, 000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जर्माना अदा नहीं करता तो उसे 1 साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दोषी की पहचान महिंद्र पाल पुत्र स्व. माम राज निवासी गांव रजोली पोस्ट मधोली तहसील नारायणगढ़ जिला अंबाला हरियाणा के रूप में हुई है।
बता दें 4 जनवरी 2014 को पुलिस टीम गश्त और यातायात जांच करते हुए साईं रोड बद्दी में मौजूद थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि महिंद्र पाल क्लीनिक की आड़ में चूरा पोस्त का धंधा करता है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने महिंद्र पाल की दुकान की तलाशी ली। तलाशी लेने पर यहां से कुल 13.400 किलो ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया।
जिसके बाद उन्होंने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी देविंद्र सिंह चंदेल ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी महिंद्र पाल को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।