HNN/मंडी
नाबालिगा से छेड़खानी के आरोप में एक व्यक्ति को एक साल की जेल और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता दसवीं कक्षा में पढ़ती है और उसकी आयु 14 वर्ष है और आरोपी पड़ोस के गांव का लड़का है, जो करीब 2 वर्ष से पीड़िता को स्कूल आते-जाते समय तंग करता था।
पीड़िता ने अपनी मां को 21 अक्तूबर 2022 को बताया था कि आरोपी ने पीड़िता को गलत तरीके से जबरन छूने की कोशिश की थी। इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना ब्रम्ह में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी ने मामले के चालान को अदालत में दायर किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।
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सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने आरोपी को 1 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।
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