नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/मंडी
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बता में मामला 14 अगस्त, 2022 का है। जब पीड़िता सायं करीब 5.15 बजे राशन लेने गई थी। पीड़िता ने सायं करीब 5.27 बजे अपने पिता को फोन के जरिये सूचित किया कि जब वह राशन लेकर लौट रही थी तो रास्ते में एकांत जगह पर दोषी निवासी करसोग ने उसके साथ छेड़छाड़ की और वहां से भाग गया। जिसके पीड़िता ने पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर मामला दर्ज किया और जाँच शुरू की। जिसके बाद चालान अदालत में दायर किया गया। अदालत में मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।