नाबालिग से दुराचार के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास

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HNN/ सोलन

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 25000 रूपए अदा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि किसी सूरत में आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें दोषी बलवीर सिंह को यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने सुनाई है।

जानकारी के अनुसार परवाणू क्षेत्र की 12 वर्षीय नाबालिग से उसी के मुंह बोले मौसा ने दुष्कर्म किया। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता की मां ने इस बाबत थाना परवाणू में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया था कि नेपाली मूल के आरोपी ने उसकी बेटी से दुराचार किया। जब बड़ी बहन पीड़िता को तलाश करते हुए पड़ोसी मौसा के घर पंहुची तो दोषी ने दरवाजा खोला, उस समय पीड़िता कमरे में मौजूद थी।

पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन और पड़ोसियों को दुराचार की आपबीती बताई। वही शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और मामला कोर्ट में चला। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी बलवीर सिंह को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।