नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
HNN/कांगड़ा
जिला कांगड़ा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट अनिल शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास सहित 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो साल की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी।
मामले की पैरवी विशेष जिला न्यायवादी राजरानी ने की है। उन्होंने बताया कि 14 जून, 2022 को पीड़िता के पिता ने पुलिस चौकी गंगथ में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने बताया कि पीड़िता सुबह घर से स्कूल गई थी, लेकिन शाम तक वापस घर नहीं पहुंची।
साथ ही उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम अमरजीत जो उसी गावं में रजाई भरने का काम करता था, पर शक जाहिर किया। क्योंकि वह भी गायब था। इस मामले की जांच एएसआई विरेंद्र सिंह की ओर से की गई। जांच के दौरान आरोपी को नाबालिग के साथ तरियाठ रजौरी जम्मू-कश्मीर से बरामद किया गया, जहां पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म गलत काम किया है।
इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्यवाही की गई। वहीं, एकत्रित साक्ष्यों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने की बात सामने आई। जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में इस मामले में सरकार की तरफ से 21 गवाहों को पेश किया। सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।
