लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

SAPNA THAKUR | 29 दिसंबर 2022 at 10:06 am

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

HNN/ कुल्लू

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सहित जुर्माना भी लगाया है। मामला 2019 का है जब 14 साल की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर आरोपी द्वारा उसका अपहरण किया गया। जिसके बाद आरोपी ने नाबालिग से दुराचार किया। जब पीड़ित परिवार को इस बात का पता चला तो 4 मार्च 2019 को इस बाबत पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। इस दौरान उसे विशेष न्यायाधीश कुल्लू दविंद्र कुमार की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं आईपीसी की धारा 366ए के तहत अपराध करने के लिए सात साल की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]