HNN/ कुल्लू
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सहित जुर्माना भी लगाया है। मामला 2019 का है जब 14 साल की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर आरोपी द्वारा उसका अपहरण किया गया। जिसके बाद आरोपी ने नाबालिग से दुराचार किया। जब पीड़ित परिवार को इस बात का पता चला तो 4 मार्च 2019 को इस बाबत पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। इस दौरान उसे विशेष न्यायाधीश कुल्लू दविंद्र कुमार की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं आईपीसी की धारा 366ए के तहत अपराध करने के लिए सात साल की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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