नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/ऊना
जिला ऊना में विशेष न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय भुवनेश अवस्थी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने मामले में दोषी को 10 साल के कारावास की सहित 20 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान आकाश कुमार निवासी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।
बता दें मामला मई 2022 का है। जब पीड़िता ने महिला पुलिस थाना ऊना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह और उसका परिवार ऊना में मजदूरी का काम करता है। मई महीने में पीड़िता वाटर टैंक से पानी लेने गई थी। इस दौरान आरोपी ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में लगभग 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।