नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाया कठोर कारावास, साथ ही लगाया जुर्माना
HNN / शिमला
रामपुर बुशहर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल चंदेल ने सुनाई। दरअसल, मामला 13 अक्तूबर 2022 का है, पीड़िता घर में अकेली थी और उसकी उम्र उस समय 14 वर्ष थी।
आरोपी 24 वर्षीय अभिषेक नाबालिग को बहला फुसलाकर गाड़ी में अपने साथ ले गया और रात भर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद उसने अगली सुबह नाबालिग को उसके घर के पास छोड़ दिया। जब नाबालिग के परिजन घर पहुंचे, तो देखा कि उनकी बेटी घर पर नहीं थी। उन्होंने अपने छोटे बेटे से बेटी के बारे में पूछा लेकिन किसी को भी पीड़िता की कोई जानकारी नहीं थी।
इसी बीच जब पीड़िता घर पहुंची तो उसने अपने साथ हुई वारदात अपनी मां को बताई और इसके बाद परिजन पुलिस थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बीते कल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।