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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 3 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

SAPNA THAKUR • 10 Jan 2023 • 1 Min Read

HNN/ ऊना

स्पेशल जज (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ऊना भुवनेश अवस्थी की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को आईपीसी की धारा 354ए के तहत एक साल कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए है। जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद सजा भुगतनी होगी। पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत तीन साल सजा और 10,000 रुपये जुर्माने भरने के आदेश दिए। जुर्माना न भरने पर तीन महीने कैद भुगतनी होगी।

पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत एक साल सजा और 5000 जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने पर दो महीने कैद सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामला 28 दिसंबर 2020 का है जब सैलून में बाल स्ट्रेट करवाने गई नाबालिग के साथ आरोपी राज कुमार निवासी अंबोटा तहसील घनारी जिल ऊना ने छेड़छाड़ की। जिसके बाद पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूट कर वहां से भाग निकली। जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को यह सारी घटना बताई।

परिजनों ने तुरंत पुलिस थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है। पॉक्सो एक्ट की धारा आठ के तहत तीन साल और 10,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए थे।