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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

Ankita • 9 Jun 2023 • 1 Min Read

HNN/ शिमला

जिला अदालत शिमला में विशेष न्यायाधीश अमित मंडल ने दौलत राम, जोकि नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाया गया है, उसको 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 25000 रुपए जुर्माना भी देना होगा। साथ ही अदालत ने पीड़िता को दो लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश भी दिए है।

यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना नेरवा में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 341, 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था।

प्रारंभिक जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने विशेष न्यायाधीश शिमला की अदालत में आरोपी के खिलाफ अभियोग दायर किया। अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। आरोप लगाया था कि 2 जुलाई 2019 को जब पीड़िता स्कूल जा रही थी तो रास्ते में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी सिलसिले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई है।