नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई सज़ा, 20 साल के कठोर कारावास सहित जुर्माना
HNN/ऊना
जिला ऊना में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को स्पेशल जज जिला एवं सत्र न्यायालय भुवनेश अवस्थी की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान निपु राम, निवासी बिहार के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, मामला 1 जुलाई 2020 का है। जब पीड़िता सुबह के समय शौच के लिए गई थी। उसी दौरान दोषी वहां आया और पीड़िता को अगवा कर उसे गलुआ में ले गया। जहां पर उसने किराए पर लिए कमरे में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने पीड़िता और उसके पिता के बयान के आधार पर महिला थाना ऊना में मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। मामले की जांच पूरी होने के बाद चालान अदलत में पेश किया गया। बता दें कि अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 12 गवाहों के बयान और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया।
जिसके बाद न्यायालय ने सभी गवाहों और मद्देनज़र रखते हुए आरोपी निपु राम को दोषी करार दिया और उसे धारा 366 ए के तहत चार साल साधारण कारावास, 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न देने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धारा चार पोस्को अधिनियम के तहत 20 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। मामले की पुष्टि जिला न्यायवादी एकलव्य द्वारा की गई है।