लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

पंचायत उपचुनाव: मतदान से 48 घंटें पूर्व संबंधित क्षेत्रों में पब्लिक मीटिंग पर रहेगी रोक

Ankita | 30 अक्तूबर 2023 at 12:07 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

पांच नवंबर को होगा मतदान, मतगणना भी पंचायत मुख्यालय पर होगी

HNN/ धर्मशाला

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने पंचायतो के उपचुनावों के दृष्टिगत पंचायती राज एक्ट 194 की धारा-158 बी के तहत आदेश जारी करते हुए मतदान के 48 घंटें पूर्व पब्लिक मीटिंग, जुलूस इत्यादि पर संबंधित पंचायतों में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

आदेशोें की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कांगड़ा जिला में पंचायत उपचुनावों के लिए 5 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक होगी।

मतदान समाप्ति के तुरंत बाद प्रधान, उप प्रधान और पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतों की गिनती संबंधित पंचायत मुख्यालय पर होगी और प्रक्रिया पूर्ण होते ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रधान, उप प्रधान तथा पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों के चुनाव को लेकर संबंधित ग्राम पंचायत में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]