पटाखों की दुकाने लगाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य
HNN/ऊना
दीपावली पर्व पर ऊना शहर में कानून व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत एसडीएम ऊना विश्वमोहन देव चौहान ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम ने एमसी ऊना, संतोषगढ़ व मैहतपुर-बसदेहड़ा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी व्यापारियों को अपनी दुकानों के आगे अतिक्रमण न करने दें।
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यदि कोई व्यापारी वर्ग अपनी दुकान के आगे अतिक्रमण करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग सुनिश्चित करे कि रेड लाईट चौंक, पुराना बस अड्डा से हमीरपुर रोड की ओर अनाधिकृत गाडियां न खड़ी की जाएं ताकि आम जनमानस के लिए यातायात में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
पटाखों की बिक्री हेतु चिहिन्त स्थल
उन्होंने बताया कि एमसी ऊना, मैहतपुर-बसदेहड़ा व संतोषगढ़ में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित किए हैं। नगर परिषद ऊना के तहत पटाखों की बिक्री के लिए रामलीला ग्राउंड ऊना, नगर परिषद मैहतपुर-बसदेहड़ा के तहत एमसी कार्यालय मैहतपुर के सामने ग्राउंड में तथा नगर परिषद संतोषगढ़ के अंतर्गत राम लीला मैदान संतोषगढ़ को चिन्हित किया है।
एसडीएम ने ग्रीन पटाखों को लेकर जारी की हिदायतें
एसडीएम ने कहा कि ग्रीन पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए। ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य है। शेड एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए। शेड में सुरक्षा दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंप व गैस लैंप का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक दुकान में स्विच दीवार से सटे होने चाहिए और शेड की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक मास्टर स्विच होना भी जरूरी है।
आगजनी की किसी भी घटना से निपटने के लिए दुकान/स्टॉल में पर्याप्त पानी उपलब्ध तथा फायर एक्सटिंगयूशर व रेत से भरी बाल्टियों का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एमसी क्षेत्राधिकार में फायर क्रैकर्स स्टॉल लगाने की अनुमति एसडीएम से लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में फायर क्रैकर्स स्टॉल लगाने के लिए संबंधित बीडीओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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