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पटाखों की बिक्री के लिए संबंधित एसडीएम से लाइसेंस लेना अनिवार्य- डीसी

Ankita | 5 नवंबर 2023 at 12:33 pm

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HNN/ ऊना/वीरेंद्र बन्याल

जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने दीवाली त्यौहार के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं। आदेशों में उन्होंने कहा है कि दीवाली त्यौहार में केवल ग्रीन पटाखों का ही भंडारण एवं बिक्री की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला के सभी उपमंडल दंडाधिकारी ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उपयुक्त स्थान चिन्हित करेंगे।

जिलादंडाधिकारी ने ग्रीन पटाखों को लेकर जारी की हिदायतें
उपायुक्त ने कहा कि ग्रीन पटाखों को गैर-ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए। ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य है। किसी भी शेड के पचास मीटर के दायरे में ग्रीन पटाखों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। शेड एक दूसरे के सामने नहीं होना चाहिए।

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शेड में सुरक्षा दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंप व गैस लैंप का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक दुकान में स्विच दीवार से सटे होने चाहिए और शेड की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक मास्टर स्विच होना भी जरूरी है। आगजनी की किसी भी घटना से निपटने के लिए दुकान/स्टॉल में पर्याप्त पानी उपलब्ध तथा फायर एक्सटिंगयूशर व रेत से भरी बाल्टियों का होना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि फायर क्रैकर्स स्टॉल लगाने के लिए संबंधित क्षेेत्राधिकार के अनुविभागीय मजिस्ट्रटों से लाईसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति को ग्रीन पटाखों को स्टॉक और बिक्री नहीं करने की अनुमति नही होगी। अस्थायी लाइसेंस धारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ र्डूइंग बिजनेस सर्विसेज के तहत भी आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सभी उपमंडलाधिकारियों, डीएसपी व एसएचओ माननीय उच्चतम न्यायाल द्वारा ग्रीन पटाखों को लेकर जारी किए गए निर्णय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। उपायुक्त ने कहा कि दीवाली और अन्य त्यौहार जैसे गुरू पर्व वाले दिन रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त क्रिसमिस और नव वर्ष पर मध्य रात्रि 11ः55 से लेकर 12ः30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

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