पत्नी की हत्या करने के दोषी को उम्र कैद, जुर्माना भी लगाया
HNN/सोलन
जिला सोलन में नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश चंद्र की अदालत ने पत्नी की हत्या करने पर दोषी राजेश कुमार को उम्रकैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उप जिला न्यायवादी देवेंद्र सिंह चंदेल ने बताया कि 3 दिसम्बर, 2014 को ताज मोहम्मद ने थाने में सूचना दी थी कि उसके पड़ोसी नथू खान के घर की ऊपर की मंजिल में वर्षा को उसका पति बंद करके चला गया है और दरवाजे पर बाहर से ताला लगा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।
अंदर से कोई जवाब न मिलने पर मकान मालिक व अन्य गवाहों के सामने दरवाजे पर लगे ताला को तोड़ने पर देखा कि अंदर वर्षा, जिसका असली नाम वीरवती था, जो खून से लथपथ थी। जांच में पता चला कि उसका पति राजेश कुमार पुत्र गणेशी लाल ने वीरवती को उसके चरित्र पर शक के कारण चाकू से वार करके मौत के घाट उतार दिया था। ताज मोहम्मद के बयान पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोष साबित होने पर राजेश कुमार पुत्र गणेशी लाल निवासी आरापुर रोड ज्वाला नगर डाकघर व थाना सिविल लाइन तहसील सदर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।