पांवटा साहिब में 12.18 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया आरोपी, अदालत ने सुनाया फैसला
Himachalnow / नाहन
जिला सिरमौर में नशा तस्करी के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। इस फैसले को नशा तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
सिरमौर / नाहन
एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार
विशेष न्यायाधीश-1 सिरमौर, नाहन योगेश जसवाल की अदालत ने आरोपी मुन्तजिर निवासी मेलियो, डाकघर माजरा, तहसील पांवटा साहिब को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस निर्णय के साथ अदालत ने नशा तस्करी के मामलों में सख्ती का संदेश दिया है।
गुप्त सूचना के आधार पर हुई थी गिरफ्तारी
लोक अभियोजक चंपा सुरेल के अनुसार 5 सितंबर 2021 को पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी चिट्टा (हेरोइन) की खरीद-फरोख्त में शामिल है और यमुनानगर की ओर से बाइक पर सवार होकर बेहड़ाल की तरफ आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाका लगाकर रात करीब 9:55 बजे आरोपी को रोका।
तलाशी में बरामद हुई थी हेरोइन
तलाशी के दौरान आरोपी की पैंट की जेब से ‘कुरकुरे’ का पैकेट मिला, जिसमें सफेद पाउडर पाया गया। जांच में यह 12.18 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) निकली। इसके बाद पुलिस थाना पांवटा साहिब में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
13 गवाहों के आधार पर हुआ फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।