पानी के लिए अब सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को भी देना होगा बिल, जानिए क्या है नए नियम
HNN/शिमला
हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को भी तय दरों के तहत पानी का बिल भरना होगा। जो संस्थान जितना ज्यादा पानी उपयोग करेगा, उतना ही बिल आएगा। इसके लिए विभाग की ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में मीटर लगाने की कवायद शुरू कर दी जाएगी।
इससे जहां पानी की खपत का पता भी चलेगा और जलशक्ति विभाग इस खपत के आधार पर लोगों को बिल जारी करेगा। जिला कांगड़ा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों सरकारी और निजी संस्थान चल रहे हैं। अब सरकार को सीधे तौर पर इन संस्थानों से पानी की खपत के हिसाब से आमदनी आनी शुरू हो जाएगी।
जलशक्ति विभाग कांगड़ा के मुख्य अभियंता सुरेश महाजन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट संस्थानों का पानी का बिल आएगा। इसके लिए जिलाभर में इन संस्थानों में मीटर लगाए जाएंगे ताकि इससे यह पता चल सके कि किस संस्थान में कितने पानी की खपत की है। इसके बाद उन्हें पानी की खपत के हिसाब से बिल जारी किया जाएगा।