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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश

SAPNA THAKUR • 11 Nov 2022 • 1 Min Read

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राजीव गांधी हत्याकांड मामले के दोषियों को समय से पहले ही उनकी रिहाई का आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में साफ कहा कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया, इसलिए अब वो उठा रहे है। कोर्ट ने कहा, अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए।

बता दें, नलिनी व रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का फैसला उनके मामले में भी लागू होता है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। उन्होंने जेल में 30 साल से अधिक सजा काटी थी।

6 दोषी होंगे रिहा
राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस को रिहा करने का आदेश दिया है। पेरारिवलन पहले ही इस मामले में रिहा हो चुके हैं।