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प्रतिबंधित दवाओं का अवैध कारोबार करने के मामले के दोषी को चार वर्ष का कारावास

Ankita • 13 Jul 2024 • 1 Min Read

HNN/ शिमला

राजधानी शिमला के रोहड़ू में प्रतिबंधित दवाओं का अवैध कारोबार करने के मामले में एक आरोपी को अदालत ने चार वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू पंकज शर्मा की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मुलजिम दीपक सरीन (27) पुत्र कमल सरीन निवासी गांव अंदरेवठी डाकघर कुई तहसील रोहड़ू जिला शिमला को अभियोग संख्या 17/2020 दिनांक 26.02.2020 जुर्म धारा 22-61-85 एनडीपीएस पुलिस थाना जुब्बल से 4 वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माने के सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। चार सालों से विचारधीन इस मामलें में 26 फरवरी 2020 को पुलिस थाना जुब्बल के पुलिस कर्मचारी चिंतामणि के नेतृत्व में जुब्बल क्षेत्र के रवाना हुई थी।

इस दौरान पुलिस की टीम गश्त करती हुए नैहनार (जुब्बल) के पास पहुंची तो आरोपी दीपक सरीन से शक के आधार पर चैकिंग के दौरान 19.22 ग्राम प्रतिबंधित दवाई (रिवाट्रील क्लोनाजेपम) की गोलियां बरामद हुईं। आरोपी दीपक सरीन जिनका लाइसेंस व परमिट पेश नहीं कर सका।