प्रतिबंधित सिरप रखने के मामले में दोषी को 15 वर्ष का कारावास
हिमाचल हाईकोर्ट की फटकार : मलबा हटाने की जिम्मेदारी जुर्माने तक सीमित क्यों
HNN/सोलन
जिला सोलन में स्पैशल जज-1 अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने प्रतिबंधित सिरप रखने के मामले में दोषी को 15 साल के कारावास सहित डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान रविंद्र के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2018 में सोलन सदर पुलिस ने एक सूचना के आधार पर शक्ति नगर जौनाजी रोड में रविंदर नाम के व्यक्ति के कमरे में छापामारी की और यहां से 31 वॉइल्स सिरप की बरामद की। जोकि उसने अपनी वाशिंग मशीन में छुपा कर रखी थी।
जिसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया। साथ ही इसका चालान अदालत में पेश किया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान 13 गवाह भी पेश किए गए। अदालत में आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।