इस दिन तक बैंक में जमा करा सकेंगे…..
भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को सलाह दी है कि 2000 रुपए के मूल्य के नोट को तत्काल प्रभाव से जारी करना बंद कर दिया जाए।
‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 रुपए के नोट कम नजर आ रहे थे।
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लोगों का कहना था कि एटीएम से भी 2000 रुपए नोट नहीं निकल रहे हैं। इस संबंध में सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी। रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी थी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 में 2000 रुपए के एक भी नोट नहीं छापे गए हैं। इस वजह से बाजार में 2000 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन कम हुआ है।
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