फोटो पहचान पत्र न होने पर भी डाल सकेंगे वोट, इन 12 वैकल्पिक दस्तावेज का हो सकेगा उपयोग

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HNN/ कुल्लू

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, सभी निर्वाचक जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं विधानसभा निर्वाचन 2022 में 12 नवंबर 2022 को मतदान केंद्रों पर मतदान करने आए, तब अपने मताधिकार के प्रयोग करते समय उन्हें अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि यदि कोई मतदाता अपने पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/ राज्य सरकार /लोक उपक्रम /पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और सांसदों/ विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र’ यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड ( सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार) शामिल है।

उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे आयोग के निर्देशानुसार, मतदान करने के लिए पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान दिवस 12 नवंबर 2022 को पहचान हेतु अपने साथ ले जाएं।