फोरलेन के दोनों ओर 100 मीटर तक निर्माण पर बंदिश, अधिसूचना जारी
HNN/ शिमला
प्रदेश मे नए बने चारों फोरलेन को लेकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार फोरलेन के दोनों ओर 100 मीटर के दायरे में नए निर्माणों पर पाबन्दी रहेगी। यह अधिसूचना कैबिनेट के फैसले के बाद जारी की गई। इसके अनुसार नेशनल हाईवे-5 परवाणू-शिमला, नेशनल हाईवे-3 कीरतपुर-मनाली, नेशनल हाईवे-88, शिमला-मटौर और नेशनल हाईवे-154 पठानकोट-मंडी में ये बंदिशें दोनों ओर 100 मीटर के दायरे में लागू होंगी।
जानकारी के अनुसार, इस अधिसूचना के लागू होने के समय जो उपयोग वर्तमान में उस जमीन का था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उदाहरण के लिए यदि फोरलेन के 100 मीटर के दायरे में खेत हैं तो वहां खेती करने पर कोई मनाही नहीं होगी। परन्तु उस जमीन पर मकान के निर्माण पर पाबन्दी रहेगी। साथ ही यदि वहां पहले से कोई मकान बना हुआ है तो उसमे कोई भी परिवर्तन करने के लिए अनुमति लेनी होगी।
यह नई व्यवस्था 28 जून से लागू मानी जाएगी। एक अन्य अधिसूचना के तहत इन फोरलेन के दोनों ओर की जमीन को बचाने और सडक़ परिवहन के लिए कोई खतरा तैयार न हो, इस संभावना को रोकने के लिए इस प्लानिंग एरिया में अगले पांच साल तक के लिए जमीन के प्रयोग को फ्रीज कर दिया गया है।