डीसी आबिद हुसैन की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक
HNN/बिलासपुर
कीरतपुर मनाली व शिमला मटौर फोरलेन योजना क्षेत्र की अधिसूचना के तहत जिला बिलासपुर में कीरतपुर मनाली योजना क्षेत्र की सीमा मोहाल गारा से मोहाल बलोह तक है तथा शिमला मटौर योजना क्षेत्र की सीमा मौहाल नम्होल से मोहाल तड़ोन तक है। यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने आज इन क्षेत्रों में अवैध निर्माण को रोकने के लिए गठित की गई जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
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उन्होंने बताया कि इन योजना क्षेत्रों में फोरलेन के दोनों ओर कंट्रोल रेखा से 100 मीटर तक नगर तथा ग्राम योजना अधिनियम 1977 लागू है। उन्होंने बताया कि नगर तथा ग्राम योजना, अधिनियम 1977 की धारा 30 ए के अनुसार अधिसूचना के समय जिस व्यक्ति की भूमि इस योजना क्षेत्र में पड़ती है ऐसे व्यक्ति को योजना स्वीकृति में आवासीय, वाणिज्यिक, सेवा उद्योग, सार्वजनिक सुविधाएं तथा कृषि बागवानी गतिविधियों में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
उन्होंने बताया कि यह छूट केवल उन्हीं लोगों को व उनके वारिसों को मिलेगी जिनका स्वामित्व नगर तथा ग्राम योजना अधिनियम 1977 से पहले का है। यह छूट नहीं मिलेगी जिन्होंने कीरतपुर मनाली व शिमला मटौर फोरलेन योजना क्षेत्र में भूमि खरीदी है।
उन्होंने बताया कि इन गतिविधियों के लिए निर्धारित किए गए नियमों की अनुपालना भूमिधारकों द्वारा सुनिश्चित की जानी आवश्यक है जिसके अंतर्गत आवासीय गतिविधियों में फार्म हाऊस और तीन मंजिल तक आवासीय घर, मवेशी शेड, शौचालय, सैफटीक टैंक, रसोई घर, स्टोर पार्किग शेड या गैरेज व रेन ल्टर के निर्माण के लिए निर्धारित नियमों के अंतर्गत अधिकतम तल क्षेत्र 600 वर्ग मीटर, अधिकतम मंजिल 3 एवं पार्किंग (जहां सम्भव हो) के साथ-साथ रंचनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त फ्रंट सैट बैक 2 मीटर, तीनों साईट सैट बैक 1.50 मीटर तथा फोरलेन अथवा एनएच की कंट्रोल रेखा से 3 मीटर सैट बैक होना आवश्यक है। वाणिज्यिक गतिविधियों में सामान्य सामान की दुकानें मोची, नाई, सिंचाई, फल, सब्जी चाय या मिठाई, रेस्तरां व ढाबे कैमिस्ट और कृषि उपज बिक्री डिपो गतिविधियों के लिए नियमों के तहत अधिकतम तल क्षेत्र 100 वर्ग मीटर, अधिकतम मंजिल दो (पार्किंग की व्यवस्था दुकान मालिकों को करनी होगी) इसके अतिरिक्त फ्रंट सैट बैक 2 मीटर, तीनों साईट सैट बैक 1.50 मीटर तथा फोरलेन अथवा एनएच की कंट्रोल रेखा से 3 मीटर सैट बैक के साथ साथ संरचनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
सेवा उद्योग गतिविधियों में कुटीर या घरेलू सेवा उद्योग जैसे बढईगीरी, बुनाई, लोहार, सुनार, पांच हार्स पावर की क्षमता वाली आटा चक्की, पन चक्की, कृषि उपकरण या मशीनरी मुरम्मत, बिजली, इलैक्ट्रिानिक और घरेलू उपकरण के लिए अधिकतम एक मंजिल ( पार्किंग की व्यवस्था दुकान मालिकों को करनी होगी) इसके अतिरिक्त फ्रंट सैट बैक 2 मीटर, तीनों साईट सैट बैक 1.50 मीटर तथा फोरलेन अथवा एनएच की कंट्रोल रेखा से 3 मीटर सैट बैक के साथ साथ संरचनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
इसके साथ साथ अधिकतम तल क्षेत्र 100 वर्ग मीटर रहेगा। सार्वजनिक सुविधाएं गतिविधियों में पंचायत कार्यालय, स्कूल, महिला मंडल, युवक मंडल, सामुदायिक हाॅल, डाकघर, औशधालय और क्लीनिक (स्वास्थ्य पशु चिकित्सा और भारतीय चिकित्सा प्रणाली सहित), आंगनवाड़ी, पटवारखाना, पानी के टैंक, पम्प हाॅऊस, मंदिर, चर्च, मस्जिद, कब्रिस्तान, धार्मिक भवन, स्नानघाट, श्मशान स्थल, विश्राम शेड, स्नानघर, शौचालय के लिए अधिकतम तल क्षेत्र विषेश सुविधा की आवश्यकता के अनुसार तथा अधिकतम तीन मंजिल फ्रंट सैट बैक 2 मीटर, तीनों साईट सैट बैक 1.50 मीटर तथा फोरलेन अथवा एनएच की कंट्रोल रेखा से 3 मीटर सैट बैक के साथ साथ संरचनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
कृषि तथा बागवानी गतिविधियों के तहत वर्षा संचयन संरचनाएं, दूध शीतल सयंत्र, फार्म स्थल के गोदाम, बीज और उरर्वक भंडार, फार्म क्लीनिक, प्री कुलिंग ईकाईयां प्राथमिक प्रसंस्करण ईकाईयां, ग्रीन हाॅऊस व पाॅली हाऊस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन गतिविधियों के अंतर्गत निर्माण करना चाहता है वह इसकी सूचना लिखित में जमाबंदी और ततीमा के साथ पंचायत को निर्माण शुरू करने से पूर्व देना सुनिश्चित करें जिसमें सम्बन्धित पंचायत दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी।
बैठक में सहायक नगर एवं ग्राम योजना अधिकारी घनश्याम शर्मा ने बैठक के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने अधिसूचना के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के बारे में अवगत करवाया। बैठक में जिला प्रशासन तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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